संजय सोनपिपरे संपादक उजाला टुडे कोंडागांव 9479008457

कोण्डागांव: अवैध मक्का परिवहन पर कृषि उपज मंडी समिति की बड़ी कार्रवाई, ₹1 लाख से अधिक का जुर्माना!
कोण्डागांव, उजाला टुडे:- 18 जून 2025 – कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव ने अवैध मक्का परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो व्यापारियों पर ₹1 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई मंडी समिति के सचिव श्री सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक सघन जांच अभियान के दौरान की गई.
क्या है मामला?
17 जून 2025 को, निरीक्षण दल ने दो वाहनों को पकड़ा जो ओडिशा से सटे गांवों से मक्का का अवैध परिवहन कर रहे थे.
* एक वाहन, जिसका क्रमांक TN5 AA 8098 था, में कोन्नापुर तजादूर निवासी श्री राजकुमार 500 बोरा मक्का ले जा रहे थे.
* दूसरा वाहन, जिसका क्रमांक OD 02 AV 7510 था, फर्म प्रिया ट्रेडर्स का था और उसमें बड़े घोड़सोड़ा से 500 बोरा मक्का ले जाया जा रहा था.

दोनों ही मामलों में, मक्का का परिवहन बिना किसी वैध मंडी कागजात या दस्तावेज के हो रहा था.
तत्काल कार्रवाई और भारी जुर्माना
मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए, मंडी समिति ने कुल 1000 बोरा (लगभग 60,000 किलोग्राम) मक्का और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया. जब्त की गई उपज और वाहनों को अनंतपुर पुलिस थाने में पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया है.

मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) और 53 के प्रावधानों के तहत, संबंधित व्यापारियों से ₹1,02,080 का भारी जुर्माना वसूला गया है. इस राशि में मंडी फीस, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क और प्रशमन समझौता शुल्क शामिल है.
इस सत्र में 7 मामलों में ₹35 लाख से अधिक की वसूली
चालू सत्र 2025-26 में, कृषि उपज मंडी समिति ने अवैध परिवहन के खिलाफ अपनी सख्ती जारी रखी है. अब तक कुल 7 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अनुमानित 2737 बोरा (लगभग 1,64,220 किलोग्राम) मक्का जब्त किया गया है. जब्त की गई इस उपज का कुल मूल्य ₹35,37,780 है. इन सभी प्रकरणों का निपटारा मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत किया गया है.
यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अवैध तरीके से कृषि उपज का परिवहन करते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
