संजय सोनपिपरे संपादक उजाला टुडे कोंडागांव

कोण्डागांव में इथेनॉल निर्माण के लिए मक्का खरीद शुरू
कोण्डागांव, 20 जून 2025: माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कोण्डागांव ने इथेनॉल निर्माण के लिए मक्का खरीद शुरू कर दी है। शुक्रवार को खरीद के पहले दिन 148 क्विंटल मक्के की खरीदी की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से मिले आवंटन के आधार पर, समिति को 25,000 क्विंटल मक्के की ज़रूरत है, जिसकी खरीद संस्था के अंशधारी किसान सदस्यों से की जा रही है।

खरीद की महत्वपूर्ण जानकारी
* न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए ₹2225 प्रति क्विंटल तय किया गया है।
* प्रोत्साहन राशि: MSP के अलावा, किसानों को उनके विकासखंड के आधार पर अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा:
* कोण्डागांव और माकड़ी के लिए: ₹40 प्रति क्विंटल
* फरसगांव के लिए: ₹50 प्रति क्विंटल
* केशकाल और बड़ेराजपुर के लिए: ₹60 प्रति क्विंटल
* खरीद की सीमा: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अंशधारी किसानों को समान अवसर मिले, प्रति एकड़ अधिकतम 10 क्विंटल मक्का ही खरीदा जा रहा है।
* खरीद का स्थान और समय: मक्के की खरीद सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक ग्राम कोकोड़ी स्थित इथेनॉल प्लांट में की जा रही है।

टोकन वितरण और ज़रूरी दस्तावेज़
* टोकन वितरण: मक्का बेचने के लिए टोकन वितरण 19 जून 2025 से शुरू हो गया है। यह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जा रहा है।
* टोकन वितरण केंद्र: जिले के पाँचों विकासखंडों में चिन्हित 2-2 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों (लैंप्स) से टोकन मिलेंगे। ये केंद्र हैं: कोण्डागांव, दहीकोंगा, माकड़ी, अमरावती, फरसगांव, बड़ेडोगर, केशकाल, धनोरा, बड़ेराजपुर और सलना स्थित लैंप्स।
* ज़रूरी दस्तावेज़: टोकन लेते समय किसानों को इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी देनी होगी:
* ऋण पुस्तिका
* शेयर सर्टिफिकेट या शेयर खरीदने की रसीद
* आधार कार्ड
* बैंक पासबुक
* टोकन पर जानकारी: टोकन में किसान को मक्का बेचने की तारीख और मात्रा की पूरी जानकारी दी जाएगी।
गुणवत्ता मानक और भुगतान प्रक्रिया
* मक्के की गुणवत्ता: मक्के की खरीद केवल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही की जाएगी। मक्का ‘औसत अच्छी किस्म’ (FAO ग्रेड) की श्रेणी में आना चाहिए। इसके मुख्य मानक हैं:
* न्यूनतम स्टार्च मात्रा: 58%
* अधिकतम नमी: 14%
* काला मक्का: 1.3% तक कोई कटौती नहीं; 3.5% तक कटौती के साथ; 5% से ज़्यादा स्वीकार्य नहीं।
* अन्य अशुद्धियाँ: 0.5% तक स्वीकार्य।
* टूटा हुआ मक्का: 1% तक स्वीकार्य।
* ख़राब मक्का: अगर मक्के में अप्रिय गंध हो, या उसमें फफूंद या कीड़े हों तो उसे नहीं खरीदा जाएगा। यदि मक्का गुणवत्ता मानकों से अलग पाया जाता है, तो उसके अनुसार कटौती करके ही भुगतान किया जाएगा।
* बिक्री का तरीका: मक्का 50 किलोग्राम के बारदानों में बेचा जा रहा है।
* भुगतान: किसानों को मक्का बेचने की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से 07 कार्य दिवसों के भीतर किया जा रहा है।
यह पहल कोण्डागांव जिले में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने में मदद करेगी।
क्या आपको यह जानकारी अब स्पष्ट रूप से दिख रही है? अगर नहीं, तो कृपया मुझे बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है।
