संजय सोनपिपरे संपादक, उजाला टुडे कोंडागांव
कोण्डागांव में जिला प्रशासन की टीम ने रोका बाल विवाह
उजाला टुडे कोण्डागांव, 18 अगस्त 2025: कोण्डागांव जिले के ग्राम पंचायत चिखलपुट्टी में रविवार को एक बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोक दिया गया. कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देश और जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिसवाल के मार्गदर्शन में मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की.
बाल विवाह रोकने की पृष्ठभूमि
जिला बाल संरक्षण अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत चिखलपुट्टी में नाबालिग यशोदा (परिवर्तित नाम), जिसकी उम्र 16 वर्ष है, का विवाह 19 वर्षीय योगेश (परिवर्तित नाम) से होना तय था, जो ग्राम पंचायत लंजोड़ा, फरसगांव का निवासी है.
संयुक्त दल की कार्रवाई
गुप्त सूचना मिलने पर जिला स्तरीय संयुक्त दल ने बालिका के घर पहुंचकर लड़के और लड़की के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की. दस्तावेजों के अनुसार, लड़के की जन्मतिथि 23.09.2006 और लड़की की जन्मतिथि 07.02.2009 अंकित थी. भारतीय कानून के तहत विवाह के लिए निर्धारित आयु से दोनों की आयु कम पाई गई. बालिका अपने दादा-दादी के साथ रहती है क्योंकि उसके माता-पिता नहीं हैं.
टीम ने दोनों पक्षों के उपस्थित सदस्यों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, इसके तहत दिए गए दंड के प्रावधानों और बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया. परिवार ने निर्धारित आयु पूरी होने पर ही विवाह करने की सहमति दी. जांच दल ने परिजनों, ग्रामीणों, बुजुर्गों और प्रशासन की उपस्थिति में एक पंचनामा भी तैयार किया. इस प्रकार, वर-वधु और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर बाल विवाह को रोक दिया गया.
अभियान में शामिल सदस्य
इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र सोनी, परियोजना अधिकारी संजय पोटावी, संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत) जयदीप नाथ, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सौरभ तिवारी, सहायक उप निरीक्षक सुकेंद्र कश्यप, प्रधान आरक्षक मिथलेश रजक और सोना मरकाम, सुपरवाइजर (चाइल्डलाइन) अनिल कुमार नायक, रविकांत गौर, तथा समाज एवं ग्राम प्रमुख उपस्थित रहे.

