
संजय सोनपिपरे संपादक, उजाला टुडे कोंडागांव
मोटर दुर्घटना में घायल को ₹9.20 लाख का मुआवजा
उजाला टुडे कोंडागांव 13 सितंबर 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार, कोंडागांव न्यायालय में शनिवार, 13 सितंबर 2025 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।
एक मोटर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को उसके इलाज और क्षतिपूर्ति के लिए ₹9.20 लाख का मुआवजा दिलाया गया। पीड़ित ने दो बीमा कंपनियों के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावाधिकरण, कोंडागांव में एक आवेदन दायर किया था।
न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी और एक अधिवक्ता के प्रयासों से पीड़ित और बीमा कंपनियों के बीच समझौता कराया गया। दोनों पक्षों की सहमति के बाद, मुआवजे की यह राशि पीड़ित को देने का अवार्ड पारित किया गया।
इस मामले में सफलतापूर्वक राजीनामा होने पर, दोनों पक्षों को पौधे देकर सम्मानित भी किया गया। यह घटना दर्शाती है कि लोक अदालतें जटिल मामलों को भी आपसी सहमति और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने में कितनी प्रभावी हैं।
