संजय सोनपिपरे संपादक, उजाला टुडे कोंडागांव
आयकर रिटर्न: 15 सितंबर है अंतिम तिथि, समय पर न भरने पर लगेगा जुर्माना
उजाला टुडे कोंडागांव 12 सितंबर 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आयकर विभाग ने पहले 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर करदाताओं को राहत दी थी, लेकिन अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं।
कोंडागांव के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष सोनी ने बताया कि समय पर रिटर्न न भरने पर भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत, जिनकी कुल कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक है, उन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं, 5 लाख रुपए या उससे कम आय वालों के लिए यह जुर्माना 1 हजार रुपए होगा। जुर्माने के साथ-साथ बकाया करों पर ब्याज भी लगेगा और रिफंड मिलने में भी देरी होगी।
देर से रिटर्न भरने के नुकसान:
- आर्थिक नुकसान: व्यवसाय या पूंजीगत हानि को अगले वर्षों में समायोजित करने का अधिकार खत्म हो सकता है।
- वित्तीय विश्वसनीयता पर असर: समय पर रिटर्न न भरने से ऋण, वीज़ा या अन्य वित्तीय लेन-देन में बाधा आ सकती है।
कर विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना एक कानूनी जिम्मेदारी है, जो आपकी वित्तीय पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी बढ़ाती है। इसलिए, सभी करदाताओं से अपील की गई है कि वे 15 सितंबर से पहले ही अपना रिटर्न भरना सुनिश्चित करें।

