संजय सोनपिपरे संपादक, उजाला टुडे कोंडागांव
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर धमकी और दुष्कर्म: फरसगांव पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को चंद घंटों में दबोचा; बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
उजाला टुडे कोंडागांव 14 अक्टूबर 2025- कोण्डागांव। कोण्डागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म और धमकी देने के संगीन मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को घटना के चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद पीड़िता को बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई।
महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों में कोण्डागांव पुलिस की लगातार त्वरित और कड़ी कार्यवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक येदुवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन में इस संवेदनशील मामले में त्वरित एक्शन लिया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
फरसगांव थाने में एक नाबालिग पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी जान पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से फरसगांव निवासी सुन्दर लाल उर्फ गप्पु नेताम (उम्र 25 वर्ष) से हुई थी।
दिनांक 02.08.2025 की रात्रि लगभग 11.00 बजे, आरोपी सुन्दर लाल ने पीड़िता को फोन कर धमकी दी कि यदि वह बाहर नहीं आएगी तो वह घर के अंदर आ जाएगा और उसे बदनाम कर देगा। डर के कारण पीड़िता जैसे ही घर के बाहर आई, आरोपी जबरदस्ती उसका हाथ खींचकर अपने घर ले गया। पीड़िता के मना करने के बावजूद, आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी।
इस घटना के बाद, आरोपी सुन्दर लाल लगातार मारने-पीटने और बदनाम करने की धमकी देकर पीड़िता को घर के बाहर बुलाता रहा और लगातार बलात्कार करता रहा।
गर्भवती होने पर किया शादी से इनकार और दी धमकी:
जब पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने आरोपी को इस बारे में बताया, तो सुन्दर लाल ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने पीड़िता को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार कर फेंक देगा और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मारने की धमकी दी।
पुलिस की तत्परता और गिरफ्तारी:
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में अपराध क्रमांक 130/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 64(2)(i), 64(2)(M), 65(1), 351(3) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर अपराध दर्ज किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक येदुवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन, और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव अभिनव उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संजय सिंन्दे ने तत्काल टीम गठित की।
विवेचना के दौरान, पुलिस टीम ने आरोपी सुन्दर लाल नेताम उर्फ गप्पु पिता स्व. सुखदेव नोतम (उम्र 25 वर्ष, निवासी बाजारपारा फरसगांव) का पता लगाया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद, पुलिस ने दिनांक 13.10.2025 को आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया।
उल्लेखनीय भूमिका:
उक्त त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंन्दे, सउनि. पीताम्बर प्रेमलाल मरकाम, आरक्षक घनश्याम यादव, शंकर मरकाम और अजय मरकाम की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस की इस तत्परता ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को कड़ा संदेश दिया है।

