संजय सोनपिपरे उजाला टुडे कोंडागांव 9479008457

कोंडागांव, 10 जून 2025 – कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान कोटपा 2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और जिले को तंबाकू मुक्त बनाने पर जोर दिया गया।

स्वास्थ्य चेतावनी नियमों की अनदेखी पर तंबाकू कंपनियों को कारण बताओ नोटिस
इसी क्रम में, कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने कोंडागांव में संचालित कई तंबाकू कंपनियों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 7 के उल्लंघन के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इन कंपनियों द्वारा उत्पादित तंबाकू के पैकेटों पर वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था।
कोटपा 2003 की धारा 7 स्पष्ट रूप से कहती है कि सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित चित्रात्मक एवं लिखित स्वास्थ्य चेतावनी निर्धारित प्रारूप, रंग, आकार और अनुपात में स्पष्ट रूप से मुद्रित होनी चाहिए। जांच में पाया गया कि इन कंपनियों के उत्पादों पर या तो ये चेतावनियां मौजूद नहीं थीं, या वे अधूरी, अस्पष्ट अथवा मानक के अनुरूप नहीं थीं।
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में कंपनियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की इस पहल से जिले में तंबाकू नियंत्रण को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
