संजय सोनपिपरे संपादक उजाला टुडे कोंडागांव

जिला कोंडागांव मे मेडिकल स्टोरों पर औचक निरीक्षण, एक लाइसेंस निलंबित
कोंडागांव,उजाला टुडे 19 जून 2025- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोंडागांव जिले में चल रहे मेडिकल स्टोरों की लगातार निगरानी और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक और कोंडागांव कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार, औषधि निरीक्षण दल ने फरसगांव ब्लॉक के तहत आने वाले अखिल मेडिकल स्टोर (बोरगांव), सैनिक मेडिकल स्टोर (फरसगांव) और दीक्षा मेडिकल स्टोर (लंजोडा) का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान, औषधि निरीक्षक ने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की जांच की। अखिल मेडिकल स्टोर में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। फर्म द्वारा बिल बुक और शेड्यूल एच1 रजिस्टर को नियमों के अनुसार नहीं रखा गया था। इसके अलावा, फिजिशियन सैंपल (डॉक्टरों को दिए जाने वाले मुफ्त सैंपल) का अवैध रूप से भंडारण भी पाया गया।
इन अनियमितताओं के लिए स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने फर्म का ड्रग लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
इसके अतिरिक्त, सैनिक मेडिकल स्टोर से रिलकॉफ सिरप और अखिल मेडिकल स्टोर से स्टेमिल एमडी टैबलेट को गुणवत्ता जांच के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है।
औषधि निरीक्षक, श्री सुखचैन सिंह धुर्वे ने बताया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे दवाइयों की खरीद-बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेज़ों और शेड्यूल एच1 रजिस्टर को नियमों के अनुसार बनाए रखें। साथ ही, सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नार्कोटिक दवाइयों और एमटीपी किट जैसी विशेष श्रेणी की दवाइयों की बिक्री पर औषधि विभाग लगातार कड़ी निगरानी रख रहा है, और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
