संजय सोनपिपरे संपादक, उजाला टुडे कोंडागांव

बप्पी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन के लिए निलंबित: दस्तावेजी अनियमितताएं बनी वजह
उजाला टुडे कोंडागांव, 7 जुलाई 2025 – कोंडागांव जिले में औषधियों की गुणवत्ता और खरीदी-बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के तहत बप्पी मेडिकल स्टोर, किबईबालेगा का ड्रग लाइसेंस 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शेड्यूल-एच और अन्य दवाओं की खरीदी-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई है।
क्या है पूरा मामला?
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ और कलेक्टर कोंडागांव के निर्देशों के बाद, औषधि निरीक्षक सुखचौन सिंह धुर्वे ने कोंडागांव ब्लॉक के बप्पी मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत शेड्यूल-एच और अन्य दवाओं की खरीद-बिक्री के दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

उल्लंघन के बाद, फर्म संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्राप्त जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बप्पी मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस 10 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया।
निरंतर जारी रहेगा निरीक्षण अभियान
औषधि निरीक्षक धुर्वे ने बताया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। संदिग्ध औषधियों के नमूने औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सभी मेडिकल संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे दवाओं की खरीदी-बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेजों का नियमानुसार रखरखाव करें और केवल मानक और प्रमाणित दवाएं ही बेचें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शेड्यूल-एच, शेड्यूल-एक्स, नारकोटिक दवाएं और एमटीपी किट जैसी औषधियों का विक्रय केवल पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाना चाहिए। औषधि विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दवाएं मिल सकें।
