संजय सोनपिपरे संपादक, उजाला टुडे कोंडागांव

ललित आलू भंडार पर ₹1.80 लाख का जुर्माना: मिलावटी अजवाइन बेचने का मामल
उजाला टुडे कोण्डागांव- 15 जुलाई 2025- खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कोण्डागांव जिले ने मैसर्स ललित आलू भंडार पर ₹1.80 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मिलावटी अजवाइन बेचने के आरोप में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है।
यह मामला तब सामने आया जब 2024 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.के. देवांगन ने कोण्डागांव स्थित मैसर्स ललित आलू भंडार से जीरा और अजवाइन के नमूने जांच के लिए इकट्ठे किए। प्रयोगशाला परीक्षण में पाया गया कि अजवाइन मिथ्याछाप (misbranded) थी, जो कि उपभोक्ता अधिकारों और खाद्य सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है।
इस गंभीर अनियमितता के चलते, प्रशासन ने मैसर्स ललित आलू भंडार के खिलाफ न्याय निर्णय अधिकारी, जिला कोण्डागांव के न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद, न्याय निर्णय अधिकारी ने प्रतिष्ठान को दोषी करार दिया और एक लाख अस्सी हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी खाद्य सामग्री को खरीदते समय लेबल, ब्रांड और गुणवत्ता की ठीक से जांच करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी तुरंत विभाग को दें ताकि ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
