संजय सोनपिपरे संपादक,उजाला टुडे कोंडागांव

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: खरीफ और रबी फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथियाँ
उजाला टुडे कोंडागांव, 21 जुलाई 2025/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा कराने का कार्य शुरू हो गया है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई में मदद करती है।
खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है।
रबी फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।
खरीफ 2025 के लिए अधिसूचित बागवानी फसलें और प्रीमियम राशि (प्रति हेक्टेयर):
* टमाटर: ₹6,000
* बैंगन: ₹3,850 (प्रति 4 हेक्टेयर)
* मिर्च: ₹3,400
* अदरक: ₹7,500
* केला: ₹4,250
* पपीता: ₹4,350
* अमरूद: ₹2,250
रबी 2025-26 के लिए अधिसूचित बागवानी फसलें और प्रीमियम राशि (प्रति हेक्टेयर):
* टमाटर: ₹4,400
* बैंगन: ₹2,850
* फूलगोभी: ₹2,700
* पत्तागोभी: ₹2,700
* प्याज: ₹2,700
* आलू: ₹4,800
फसल बीमा पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज और माध्यम:
किसान फसल बीमा पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं:
* आधार कार्ड
* राजस्व अभिलेख
* बैंक खाता
* वन पट्टा के अभिलेख
आप निम्न माध्यमों से अपना फसल बीमा करा सकते हैं:
* लोक सेवा केंद्र
* कृषि सेवा सहकारी समिति
* ऑनलाइन पंजीकरण
* बैंक
* विभागीय मैदानी अमला
* भारतीय कृषि बीमा कंपनी अभिकर्ता (मोबाइल: 7000921239)
किसानों से अनुरोध है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवा लें।
