संजय सोनपिपरे संपादक, उजाला टुडे कोंडागांव
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का बड़ा आंदोलन: 12 अक्टूबर से ‘टेट’, पुरानी पेंशन और क्रमोन्नति की मुख्य माँगें लेकर प्रदेश भर में ज्ञापन
उजाला टुडे कोंडागांव 12 अक्टूबर 2025- रायपुर: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन (Chhattisgarh Teachers Association) के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के निर्देश पर शिक्षक एल बी संवर्ग (Teacher LB Cadre) की चार प्रमुख माँगों को लेकर 12 अक्टूबर से जिला और ब्लॉक स्तर पर मंत्रियों, विधायकों, कलेक्टरों तथा डीईओ/बीईओ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव के नाम पर दिया जाएगा।
एसोसिएशन ने वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया है। मुख्य रूप से टीईटी की अनिवार्यता, प्रथम नियुक्ति से पुरानी पेंशन की गणना, 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन और क्रमोन्नति का जनरल ऑर्डर जारी करने की मांग की गई है।
एसोसिएशन की चार प्रमुख माँगें (Major Demands)
शिक्षक एल बी संवर्ग के हितों के लिए निम्नलिखित माँगें रखी गई हैं:
1. TET की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका (Reconsideration Petition on TET Mandate)
- समस्या: माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को पारित निर्णय में 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य किया गया है।
- पृष्ठभूमि: छत्तीसगढ़ शासन के 17 अगस्त 2012 के राजपत्र में ही TET को अनिवार्य किया गया था। इससे पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य नहीं था।
- माँग: छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन है कि 17 अगस्त 2012 के पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप/पुनर्विचार याचिका दायर कर आवश्यक पहल की जाए।
2. पुरानी पेंशन हेतु प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना (Old Pension Calculation from First Appointment)
- समस्या: पेंशन निर्धारण के लिए सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जा रही है, जिससे 2028 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन (OPS) का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- माँग: शिक्षकों की पूर्व सेवा (प्रथम नियुक्ति) अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन निर्धारित की जाए।
3. 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (Full Pension in 20 Years of Qualifying Service)
- वर्तमान नियम: छत्तीसगढ़ में सेवानिवृत्त होने पर 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) का नियम है।
- माँग: भारत सरकार (2008), उत्तरप्रदेश (2009) और उत्तराखंड (2010) सरकार द्वारा जारी आदेशों के समान, छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) के लिए अर्हकारी सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष किया जाए।
4. क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का जनरल ऑर्डर (General Order for Promotion/Time Scale Pay)
- आधार: माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा 28/02/2024 को क्रमोन्नति के संबंध में निर्णय पारित किया गया है।
- माँग: माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का जनरल आर्डर तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए।

