कोंडागांव में कृषि उपज मंडी समिति की बड़ी कार्रवाई: मक्का और उड़द के अवैध कारोबार पर शिकंजा

उजाला टुडे कोंडागांव, 23 जुलाई 2025/ कृषि उपज मंडी समिति, कोंडागांव ने अवैध कृषि उपज के भंडारण और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडी सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक निरीक्षण दल ने सघन जांच के दौरान दो अलग-अलग मामलों में बड़ी मात्रा में कृषि उपज जब्त की है।
अवैध उड़द परिवहन पर हुई कार्रवाई
23 जुलाई 2025 को ग्राम बफना में, मेघना (नवरंगपुर) निवासी श्री पदम बिंदाड़ी को वाहन क्रमांक OD29 D6133 में 60 बोरा उड़द का परिवहन करते पाया गया। उनके पास मंडी संबंधी कोई वैध कागजात या दस्तावेज नहीं थे। इस पर, मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई।
अवैध मक्का भंडारण का खुलासा

इसी प्रकार, ग्राम मुड़ाटिकरा (मुलमूला) में बुधराम देवांगन के गोदाम पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, उनके गोदाम में बिना मंडी पंजीयन के अवैध रूप से भंडारित 834 बोरा मक्का (अनुमानित वजन 500 क्विंटल) पाया गया। इस पर भी मंडी अधिनियम के तहत जब्ती प्रकरण तैयार किया गया।
भारी जुर्माना वसूल किया गया
दोनों ही प्रकरणों में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य पर देय शुल्कों का पांच गुना मंडी फीस, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रशमन समझौता शुल्क लिया गया। मंडी अधिनियमानुसार कार्रवाई करते हुए, संबंधित व्यापारियों से कुल 92 हजार 738 रुपये की राशि वसूल की गई है।

निरीक्षण दल में उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार देवांगन, हरिश्चंद्र बघेल, शंकर भोला मंडावी, चंद्रकुमार देवांगन और विजेंद्र सिंह राजपूत शामिल थे।
चालू सत्र में 9 प्रकरणों में 3.47 लाख रुपये की वसूली
कृषि उपज मंडी समिति के सचिव ने बताया कि चालू सत्र 2025-26 में अब तक कुल 9 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में 3631 बोरा (अनुमानित वजन 2172.20 क्विंटल) कृषि उपज शामिल थी, जिसका कुल अनुमानित मूल्य 49 लाख 71 हजार 780 रुपये था। इन पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 3 लाख 47 हजार 852 रुपये की राशि वसूल कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
यह कार्रवाई दर्शाती है कि कृषि उपज मंडी समिति अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्रिय है।
