संपादक, संजय सोनपिपरे उजाला टुडे कोंडागांव
कोंडागांव ब्रेकिंग: शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म, केशकाल पुलिस ने यूपी के आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार
उजाला टुडे कोंडागांव 04 जुलाई 2026-कोंडागांव(केशकाल ) शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को केशकाल पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है, जबकि आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 09 सितंबर 2025 को केशकाल थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 06 सितंबर 2025 से उसकी नाबालिग बेटी लापता है और उसे कोई अज्ञात व्यक्ति भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 119/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 (2) कायम कर विवेचना शुरू की।
तकनीकी टीम की मदद से दिल्ली तक पहुँची पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चन्द्रा के मार्गदर्शन और एसडीओपी (SDOP) केशकाल अरुण कुमार नेताम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी विकास बघेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
साइबर सेल और तकनीकी सहयोग से लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस टीम दिनांक 30 जून 2026 को दिल्ली पहुँची। वहां से पुलिस ने अपहृत नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया और मुख्य आरोपी पंकज शर्मा (25 वर्ष) को धर दबोचा।
फोन पर दोस्ती कर रची थी साजिश
पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी पंकज शर्मा (पिता परासरी शर्मा, निवासी- राम गंगा कॉलोनी, डोहरा रोड सेक्टर 07, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश) ने फोन के माध्यम से नाबालिग से संपर्क साधा था। उसने शादी का प्रलोभन देकर पहले लड़की को बरेली बुलाया और फिर दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक किराये के मकान में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं हुईं शामिल
आरोपी द्वारा नाबालिग जानते हुए भी उसे बहला-फुसलाकर अपहरण करने और दुष्कर्म करने के जुर्म में, पुलिस ने पूर्व में दर्ज एफआईआर में BNS की धारा 64 (1), 64 (2) (m), 87 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 को भी जोड़ दिया है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
इस पूरी रेस्क्यू और गिरफ्तारी की कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास बघेल, स.उ.नि. हेमंत देवांगन, साइबर आरक्षक मनोज मरकाम और महिला आरक्षक अहिल्या यादव की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। नाबालिग बेटी के सकुशल घर लौटने पर परिजनों ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।
